सिंगरौली। जिले में लोक शांति, कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर गौरव बैनल ने दो आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत दिल्ले खान और विक्रम वर्मा को एक वर्ष की अवधि के लिए सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम उर्ती निवासी 35 वर्षीय दिल्ले खान के विरुद्ध वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले सामने आए हैं। उसके खिलाफ जुआ, गाली-गलौज, मारपीट और लोगों को डराने-धमकाने सहित कई प्रकरण दर्ज हैं। उसके भय के कारण लोगों में शिकायत और गवाही देने को लेकर भय का माहौल बताया गया।
इसी तरह ग्राम बनौली निवासी 23 वर्षीय विक्रम वर्मा के खिलाफ वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की जानकारी सामने आई। उसके विरुद्ध विंध्यनगर और नवानगर थानों में गाली-गलौज, मारपीट, धमकी, चोरी, जबरन वसूली, लूट और अपहरण कर रंगदारी मांगने सहित नौ गंभीर मामले दर्ज हैं।
दोनों के जिला बदर आदेश 24 अगस्त की शाम 5 बजे से प्रभावी हो गए हैं। आदेश के अनुसार उन्हें 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। सक्षम अनुमति के बिना निष्कासन अवधि में जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।




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