सोनभद्र।जिला सहकारी बैंक मीरजापुर–सोनभद्र के निदेशक बलदेव सिंह के खिलाफ न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त कर दिया गया है। सिविल जज (जूनियर डिविजन) सोनभद्र की ओर से इस संबंध में राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को पत्र जारी किया गया है। न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की।
बताया गया कि 23 दिसंबर को जारी गैर-जमानती वारंट के संबंध में सुनवाई के बाद अदालत ने निरस्तीकरण का आदेश पारित किया। साथ ही अन्य मामलों में वांछित न होने की स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी गई है। मामला दो साझेदारों के बीच ठेकेदारी में रुपये के लेन-देन से जुड़ा बताया जा रहा है।
इधर, चेक बाउंस प्रकरण को लेकर विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में एनबीडब्ल्यू जारी किए जाने को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। एसपी के निर्देश पर राबर्ट्सगंज क्षेत्राधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक स्तर पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है, ताकि चेक बाउंस प्रकरण से जुड़े तथ्यों की स्पष्टता सामने आ सके और न्यायिक प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे।






