सिंगरौली के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चंद्र शेखर शुक्ला ने सड़क उपभोक्ताओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पूर्व में जारी विज्ञप्ति को आगे भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसने पुलिस अधीक्षकों की रिपोर्ट और सिंगरौली जिले के सुरक्षा शिक्षकों का निरीक्षण करने का आदेश दिया।
कोयला एवं राखड़ परिवहन पर नियंत्रण
प्रतिबंध का आदेश मुख्य रूप से कोयला और राखड़ के सड़क मार्ग से परिवहन को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया था। आदेश संख्या 1072, ए0डी0एम0, 2024 दिनांक 2.12.2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया था।
बढ़ी हुई प्रतिबंध अवधि
ऑर्डर की अवधि पहले 31 जुलाई 2025 तक थी। अब कलेक्टर ने इसे 30 सितंबर 2025 तक प्रभावकारी कर दिया है। पिछले दिनों जिले में सड़क किनारे की संख्या बढ़ने के कारण यह कदम जरूरी पाया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर सज़ा
रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कंपनी पार्टिशन का उल्लंघन करेगी तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह सुरक्षा के लिए जरूरी है।





